सरकार ने बदला नियम, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड पर किये बदलाव
एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग (International Roaming) सिम कार्ड की बिक्री या किराए के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र नियमों में संशोधन किया है।
एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि दूरसंचार विभाग ने ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग (International Roaming) सिम कार्ड की बिक्री या किराए के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र नियमों में संशोधन किया है।
इस कदम का उद्देश्य विदेशों में जाने वाले भारतीयों को लाभ पहुंचाना और अन्य लाइसेंसों के अनुरूप प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।
बयान में यह भी कहा गया है कि संशोधित नीति में एनओसी धारकों को ग्राहक देखभाल सेवा, संपर्क विवरण, वृद्धि मैट्रिक्स, मदबद्ध बिल, टैरिफ योजनाओं से संबंधित जानकारी, सेवाओं की पेशकश आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रावधान करना अनिवार्य है।
बिलिंग और उपभोक्ता शिकायत को मजबूत करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। डीओटी में अपीलीय प्राधिकरण के प्रावधान के साथ एनओसी धारकों द्वारा शिकायत के समयबद्ध समाधान की सुविधा के लिए निवारण तंत्र।
भारत में विदेशी ऑपरेटरों के अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड या ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री या किराए पर ट्राई की स्व-प्रेरणा से सिफारिशों पर विचार-विमर्श के बाद विभाग द्वारा संशोधित नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया गया है।